सुंदरगढ़ में रिश्वत मामले में फार्मासिस्ट को दो साल की जेल

  • Jun 28, 2025
Khabar East:Two-Year-Jail-Term-For-Pharmacist-In-Bribery-Case-In-Sundargarh
भुवनेश्वर,28 जनः

गुरुंडिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के एक पूर्व फार्मासिस्ट और वर्तमान में सुंदरगढ़ जिले के हातिबारी सीएचसी के अंतर्गत खैरटोला पीएचसी में तैनात, को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1) (डी)/7 के तहत दर्ज मामले में दोषसिद्धि हुई है। फार्मासिस्ट सनत कुमार मोहंती को एक शिकायतकर्ता से उसकी मां को बेहतर दवाइयां उपलब्ध कराने के बदले में रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का दोषी पाया गया।

 सुंदरगढ़ के सतर्कता विभाग के विशेष न्यायाधीश ने मोहंती को उनके भ्रष्ट कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराते हुए फैसला सुनाया। दोषसिद्धि के बाद, ओडिशा सतर्कता विभाग मोहंती को सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही शुरू करेगा, जिसमें उनकी दोषसिद्धि को सेवा समाप्ति का आधार बताया जाएगा।

Author Image

Khabar East

  • Tags: