ब्रम्हपुर लोकसभा के सांसद प्रदीप पाणिग्रही को राहत देते हुए सांसद/विधायकों के लिए जेएमएफसी संज्ञान विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सभी तीन मामलों में उन्हें बरी कर दिया है।
पाणिग्रही को कल दो मामलों में बरी कर दिया गया था और आज बुधवार को उन्हें बाकी बचे तीन मामलों में भी बरी कर दिया गया। अदालत ने उन्हें सभी मामलों में दोषी नहीं पाया। इस नये फैसले के साथ, पाणिग्रही को उनके खिलाफ सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
मंगलवार को, जेएमएफसी संज्ञान विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और दो अन्य को नौकरी धोखाधड़ी मामलों में क्लीन चिट दी थी। भाजपा सांसद के खिलाफ तीन और मामलों में आज सुनवाई होनी थी। आज धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित सभी तीन मामलों की सुनवाई हुई और पाणिग्रही को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि पाणिग्रही पर टाटा स्टील में नौकरी का वादा कर लोगों को धोखा देने का आरोप था। ये मामले गोलंथरा और बैद्यनाथपुर पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे।