सारबहरा गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर मां की बेरहमी से हत्या करने वाले बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी अर्जुन सिंह भैना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक, घटना 14 जुलाई 2024 की है। गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा गांव निवासी अर्जुन सिंह भैना शाम करीब 5:30 बजे अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। मां द्वारा पैसे देने से इंकार करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर रापा के बैट से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने के बाद घायल रोशनी बाई पड़ोसी के घर बचने के लिए भागी, लेकिन वहीं उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही जांच शुरू की और 16 जुलाई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।