राजधानी में यातायात सुचारु रखने और सड़कों पर भीड़भाड़ रोकने के उद्देश्य से भुवनेश्वर-कटक पुलिस कमिश्नरेट ने सोमवार को शहर के कई प्रमुख मार्गों पर पार्किंग प्रतिबंधित करने का नया आदेश जारी किया है।
यह आदेश पुलिस आयुक्त एस देवदत्त सिंह द्वारा ओडिशा अर्बन पुलिस अधिनियम, 2003 की धारा 28 और 29 तथा संबंधित यातायात विनियमों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है।
आदेश में कहा गया -
भुवनेश्वर शहर की कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की अनियमित पार्किंग से यातायात की आवाजाही बाधित हो रही है, जिससे जाम, असुविधा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है।
इस बढ़ती समस्या को देखते हुए, निम्नलिखित प्रमुख मार्गों पर पार्किंग को सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया गया है:
मुख्य नो-पार्किंग मार्ग
* राजभवन स्क्वायर से कलाहांगा चौक (जयदेव बिहार के जरिए)
* एयरपोर्ट से नालको चौक (आचार्य विहार के जरिए)
* शिशु भवन चौक से वाणी विहार (राजमहल चौक और मास्टर कैंटीन चौक के जरिए)
* रसूलगढ़ चौक से जयदेव बिहार
* श्रीया चौक से पीएचडी ऑफिस
* बापूजी नगर
* आईडीबीआई बैंक चौक से वेटरनरी कॉलेज (एनएच-16)
* आलोक भारती बिल्डिंग से शहीद नगर दुर्गा पूजा मंडप
* जनपथ (कल्याण ज्वेलर्स) से चरक मेडिकल (स्पर्श हॉस्पिटल के जरिए)
* तृप्ति सर्विस स्टेशन से शहीद नगर एंट्री प्वाइंट
कमिश्नरेट ने यह भी बताया कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों की संख्या बढ़ने से शहर का यातायात भार लगातार बढ़ा है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाहनों की निर्बाध आवाजाही बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मार्गों पर भी पार्किंग प्रतिबंध लागू किया गया है:
अन्य नो-पार्किंग मार्ग
* गोपबंधु चौक से कल्पना स्क्वायर (दोनों ओर)
* कलाहांगा चौक से नंदनकानन स्क्वायर (दोनों ओर)
* जयदेव बिहार से तमांडो स्क्वायर (दोनों ओर की सर्विस रोड)
* जयदेव बिहार से सीआरपी स्क्वायर (एकाम्र कानन के जरिए)
* सीआरपी स्क्वायर से पावर हाउस स्क्वायर (डीएवी स्कूल के जरिए, दोनों ओर)
* फायर स्टेशन से जगमरा स्क्वायर (दोनों ओर)
* खंडगिरी स्क्वायर से पोखरीपुट स्क्वायर (दोनों ओर)
* नयापल्ली U/P से जयदेव बिहार ( मार्केट के जरिए, दोनों ओर)
* कीट स्क्वायर से इन्फोसिटी (सिलिकॉन इंस्टीट्यूट के जरिए, दोनों ओर)
* डमना स्क्वायर से शैलश्री विहार (दोनों ओर)
* ज़ेवियर स्क्वायर से साईं मंदिर (उत्कल अस्पताल के जरिए, दोनों ओर)
कमिश्नरेट पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के उल्लंघन पर मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 177 और भारतीय दंड संहिता (BNS), 2023 की धारा 223(b) के तहत दंड लगाया जाएगा।
अनधिकृत रूप से पार्क किए गए और यातायात में बाधा पैदा करने वाले वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 127 के अनुसार टो किया जा सकता है। इसके लिए वाहन मालिकों को टोइंग शुल्क और अतिरिक्त दंड का भुगतान करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।