ओडिशा के वित्त विभाग ने चिटफंड घोटाले से प्रभावित छोटे जमाकर्ताओं को रिफंड देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। इससे पहले यह समयसीमा 31 जनवरी 2026 निर्धारित थी।इस समयसीमा विस्तार का लाभ दो श्रेणियों के छोटे जमाकर्ताओं को मिलेगा—
– वे जमाकर्ता, जिन्होंने 10,000 रुपये तक की राशि जमा की थी और जिन्हें जांच आयोग (Commission of Inquiry) द्वारा अनुशंसित किया गया है।
– वे जमाकर्ता, जिन्होंने गोल्डन लैंड डेवलपर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 8,000 रुपये तक की राशि जमा की थी और जिन्हें पहले चरण में रिफंड नहीं मिला था।
जमाकर्ता अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए अपने संबंधित जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर या [www.opid.odisha.gov.in](http://www.opid.odisha.gov.in) पर जाकर शपथ पत्र संख्या (Affidavit Number), आवेदन संख्या (Application Number) आदि विवरणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
रिफंड प्राप्त करने के लिए जमाकर्ताओं को संबंधित राजस्व निरीक्षक (Revenue Inspector) से संपर्क करना होगा और निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—
पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि), मूल धन रसीदें (Original Money Receipts), बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड)।
वित्त विभाग के अनुसार, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा होने के बाद 15 दिनों के भीतर रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।