ओडिशा हाईकोर्ट 19 मई से 16 जून तक वार्षिक ग्रीष्मावकाश के लिए बंद रहेगा। हालांकि, अवकाश पीठें अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए विशिष्ट तिथियों पर बैठेंगी। न्यायालय की तरफ से शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है। अवकाश पीठें 20 मई, 23 मई, 27 मई, 30 मई, 3 जून, 4 जून, 10 जून और 13 जून को सक्रिय रहेंगी।
20 मई और 23 मई को न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति एमएस साहू की दो न्यायाधीशों वाली पीठ, न्यायमूर्ति बीपी सतपथी की एकल न्यायाधीश वाली पीठ के साथ अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।
27 मई को न्यायमूर्ति केआर महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस साहू की दो न्यायाधीशों वाली पीठ अध्यक्षता करेगी, जबकि न्यायमूर्ति वी नरसिंह, न्यायमूर्ति बीपी सतपथी और न्यायमूर्ति एसके मिश्रा की एकल न्यायाधीश वाली पीठ भी सुनवाई करेगी।
30 मई को न्यायमूर्ति केआर महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस साहू की दो न्यायाधीशों वाली पीठ फिर से बैठेगी। न्यायमूर्ति बीपी सतपथी, न्यायमूर्ति एसके मिश्रा और न्यायमूर्ति एसी साहू की एकल न्यायाधीश वाली पीठ भी जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए उपलब्ध रहेगी।
3 जून और 4 जून को न्यायमूर्ति बीपी सतपथी और न्यायमूर्ति एमएस रमन की दो न्यायाधीशों वाली पीठ अपने-अपने एकल न्यायाधीश वाली पीठों के साथ मामलों की सुनवाई करेगी।
10 जून और 13 जून को न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस रमन खंडपीठ का गठन करेंगे, जबकि दोनों न्यायाधीश अलग-अलग भी अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त, 13 जून को न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी तत्काल मामलों की सुनवाई के लिए एकल न्यायाधीश वाली पीठ के रूप में बैठेंगे।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये पीठें अवकाश अवधि के दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के उद्देश्य से कार्य करेंगी।