राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ‘ऐड-हॉक’ बोनस की घोषणा की है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन 44 हजार रुपये तक है, वे इस वित्तीय वर्ष में बोनस पाने के हकदार होंगे। इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुस्लिम कर्मचारियों को ईद से पहले और हिंदू कर्मचारियों को दुर्गापूजा से पहले यह राशि मिल जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 44 हजार रुपये तक है, वे छह हजार 800 रुपये का बोनस प्राप्त करेंगे। यह भुगतान 2019 की पश्चिम बंगाल वेतन और भत्ता पुनरीक्षण नीति के तहत किया जाएगा। इसमें मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता या किसी अन्य प्रकार की सब्सिडी शामिल नहीं होगी। इस योजना का लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 2024-25 वित्तीय वर्ष में कम से कम छह महीने तक काम किया हो और जिनका मासिक वेतन 44 हजार रुपये से कम हो। इसके अलावा, जिन अस्थायी कर्मचारियों ने इस अवधि में कम से कम 120 दिन काम किया है, वे भी इस बोनस के पात्र होंगे।