पुरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में त्वरित रूप से तीन बड़े फैसले

  • Apr 19, 2026
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पुरी,19 अप्रैलः

पुरी के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में एक उल्लेखनीय क्रम में तीन अलग-अलग मामलों में फैसले सुनाए गए, जिनमें नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों तथा एक चोरी के मामले में न्याय दिया गया।

पहले मामले में, जो वर्ष 2016 में गडिशागोड़ा थाना में दर्ज हुआ था, आरोपी अजय उर्फ रंजन कुमार भोई को 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के अपराध में आईपीसी की धारा 376(2)(i) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 5,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक महीने की साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया गया।

 अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश रामनाथ पंडा ने यह फैसला 26 नवंबर 2024 को सुनाया था, लेकिन आरोपी तब से फरार था। अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। आज पुलिस की एक विशेष टीम ने उसे राज्य से भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उसकी सजा लागू की गई।

दूसरे मामले में, जो ब्रह्मगिरि थाना से संबंधित है, आरोपी प्रदीप माझी को एक दिव्यांग युवती के साथ यौन उत्पीड़न के अपराध में आईपीसी की धारा 376(2)(i) के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। इसके अलावा, ब्रह्मगिरि थाना कांड संख्या 37/2024 में यौन उत्पीड़न (धारा 354(A) आईपीसी) के तहत उसे 3 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना भी दिया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मधुसूदन दाश ने प्रभावी पैरवी की।

 इसी तरह, काकतपुर केस संख्या 5 में आरोपी गगन बिहारी काकराल सिंह को चोरी के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल 3 महीने के कठोर कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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