महिला को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

  • Mar 18, 2026
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भुवनेश्वर,18 मार्चः

भुवनेश्वर की एक अदालत ने एक होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुंकी राणा उर्फ सोनी को उस व्यक्ति की हत्या का दोषी पाया गया, जिसने उस पर बार-बार शादी करने का दबाव बनाया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान राणा के आपराधिक अतीत का भी खुलासा हुआ। इससे पहले झारसुगुड़ा में अपनी भाभी की हत्या के मामले में वह 12 वर्ष की जेल की सजा काट चुकी थी। पुरी के एक आश्रम में पीड़ित से उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन शादी के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद दोनों के बीच संबंध घातक मोड़ पर पहुंच गया।

 अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे अतिरिक्त दो वर्ष की सजा भी भुगतनी होगी। राणा के आपराधिक इतिहास और सुनियोजित तरीके से किए गए अपराध को देखते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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