पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों का अनुपालन न करने के लिए सरकारी अधिकारियों के रवैये की कड़ी आलोचना की है, जिसके परिणामस्वरूप हजारों अवमानना याचिकाएं दायर की गईं। जस्टिस पीबी बजनथ्री और आलोक कुमार पाण्डेय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संजय कुमार द्वारा दायर अवमानना वाद की सुनवाई करते हुए सरकारी अधिकारियों के रवैये पर कड़ी फटकार लगायी। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में अवमानना याचिका दायर किए बिना कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हमने कई मामलों में देखा है कि अवमानना याचिका के बिना इस अदालत के आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। विचाराधीन मामले में एक आरा मिल से संबंधित एक याचिका शामिल था, जहां प्रदान की गई समय सीमा के लगभग दो साल बाद भी अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था।
इस तरह अदालती आदेशों का पालन सरकारी अधिकारियों के आदत को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन. जवाहर बाबू अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने या जुर्माना लगाने के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था।