पारलाखेमुंडी की एक अदालत ने गुरुवार को 15 साल पुराने हत्या के मामले में 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक ब्रुन्दबन नायक ने बताया कि पारलाखेमुंडी के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सामल ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सभी दोषियों में सकलमुखी बल्लभ (84), गुरालु बुडु (56), नागवंश नागार्जुन (28), पडला प्रसाद (47), जिलिपि कृष्णा (42), नागवंश रामास्वामी (36), लियारी सुरेश (42), नागवंश रामकृष्ण (34), सकलमुखी माधव (26), नागवंश सीमाद्री (62), हरिकृष्ण नागवंश (50), नागवंश पद्मन (41), नागवंश राधाकांत (43), गुरलु गोपाला (62), नागवंश भास्कर और जंगम हरिनाथ शामिल हैं।
इन सभी ने कथित तौर पर पुरानी दुश्मनी को लेकर 12 मार्च 2009 को पारलाखेमुंडी के घासी साही में एक महिला पर उसके घर में हमला किया था और उसके साथ छेड़छाड़ की थी।
पुलिस ने महिला को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और घटना में शामिल 16 लोगों को गिरफ्तार किया।
मामले की सुनवाई के दौरान उनमें से दो की मौत हो गई थी। इसलिए 15 साल बाद 14 लोगों को हत्या का दोषी ठहराया गया है।