महांगा दोहरे हत्याकांड में बीजद विधायक प्रताप जेना की बढ़ी मुश्किलें

  • Sep 25, 2023
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कटक, 25 सितंबर:

ओडिशा के पूर्व मंत्री और बीजेडी विधायक, प्रताप जेना के लिए मुश्किलें बढ़ गईं क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी), सालेपुर ने सोमवार को अभियोजन जारी रखने का आदेश दिया है क्योंकि उनके खिलाफ 2021 महांगा दोहरे हत्याकांड में दंडनीय अपराध का मामला बनता है। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया जेना के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 506 और 120 (बी) के तहत दंडनीय मामला बनता है।

 कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता, गवाहों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों के बयानों को देखने के बाद हमने पाया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 506, 120 (बी) के तहत अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दंडनीय मामला बनता है।

केस रिकॉर्ड को आगे देखने पर, यह पाया गया कि प्रताप कुमार जेना महांगा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं। इसलिए, केस रिकॉर्ड को तदनुसार निपटान के लिए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत, भुवनेश्वर की अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

बता दें कि 2 जनवरी, 2021 को कटक जिले के महांगा इलाके में जानकोटी गांव के पास भाजपा नेता और पूर्व महांगा ब्लॉक अध्यक्ष कुलमणि बराल और उनके सहयोगी दिब्यसिंह बराल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

बाद में, मामले के मुख्य आरोपी प्रफुल्ल बिस्वाल कटक जिले के टांगी इलाके में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए।

पुलिस ने कुलमणि के बेटे रंजीत कुमार बराल द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर दोहरे हत्याकांड में जेना, तत्कालीन कानून मंत्री और 12 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था। हालांकि, जेना का नाम बाद में आरोप पत्र से हटा दिया गया था।

 कुलमणि के बेटे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सालेपुर जेएमएफसी अदालत ने पहले महांगा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन आईआईसी को हत्या मामले में विधायक की संलिप्तता के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

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