गंजाम जिले में सरकारी धन के गबन से जुड़े वर्ष 1999 से 2003 के एक मामले में ब्रह्मपुर की विशेष सतर्कता अदालत ने बेनपटा सेवा सहकारी समिति के सेवानिवृत्त सचिव को दोषी ठहराया है।
अदालत ने शुक्रवार को मामले में दोषी पाए गए समिति के पूर्व सचिव महादेव बिस्वाल को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। इस मामले की जांच ओडिशा सतर्कता विभाग ने की थी।
बिस्वाल पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 1999 से 2003 के बीच समिति के कैश रजिस्टर में हेरफेर कर सरकारी धन का गबन किया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(c) और 13(1)(d) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468 और 477-A के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
दोषसिद्धि के बाद ओडिशा सतर्कता विभाग ने कहा कि वह महादेव बिस्वाल की पेंशन बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा।