रिश्वतखोरी मामले में पूर्व आरआई दोषी करार, दो साल की सजा

  • Oct 31, 2025
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भुवनेश्वर,31 अक्टूबरः

पूर्व राजस्व निरीक्षक (आरआई) को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। गुणनिधि नायक, जो अंगुल तहसील के अंतर्गत कुमुरिसिंगा सर्किल के पूर्व आरआई थे, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दोषी पाया गया है।

मामला उस समय का है जब नायक ने एक शिकायतकर्ता से म्यूटेशन (नामांतरण) मामले में अनुकूल सत्यापन रिपोर्ट भेजने के बदले रिश्वत की मांग की थी। ओडिशा विजिलेंस ने इस पर जाल बिछाया और उन्हें रंगेहाथ पकड़ा। बाद में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।

 अंगुल के विशेष न्यायाधीश (विजिलेंस) ने नायक को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

 दोषसिद्धि के बाद, नियमों के तहत ओडिशा विजिलेंस विभाग अब नायक की पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

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