पटना हाई कोर्ट ने राज्य में करोना महामारी के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दोबारा हलफनामा दायर करने के लिए 30 जुलाई तक का समय दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने जानना चाहा कि अब तक जो वैक्सीनेशन किया गया है, उसमें कितने लोगों को दोनों डोज दी गई है। इसको लेकर राज्य की ओर से कोर्ट को नहीं बताया गया। साथ ही कोर्ट ने जानना चहा कि राज्य में कितने कोविड पॉजिटिव मरीज हैं, इसकी भी पूरी जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई है। कोर्ट ने पूछा कि अभी टेस्टिंग भी काफी कम हो रही है, तो ऐसे में पॉजिटिव मरीजों की वास्तविक संख्या कैसे प्राप्त हो सकती हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से जिलेवार ब्यौरा मांगा था कि हर जिले में ऑक्सीजन समेत कितने बेड उपलब्ध है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी बताने को कहा था कि करोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।
कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य के पास वैक्सीन पूरा है, या केंद्र सरकार से मांगने की जरूरत है. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को हिदायत दी कि करोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिग का सख्ती से पालन कराए।