बलांगीर विजिलेंस के स्पेशल न्यायाधीश ने गुरुवार को ओडिशा विजिलेंस विभाग द्वारा दर्ज रिश्वतखोरी मामले में दोषी पाए गए किशोर चंद्र खर्सेल को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। किशोर चंद्र खर्सेल बलांगीर जिले के अगलपुर तहसील के पूर्व अनुभाग अधिकारी रह चुके हैं। अब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके खिलाफ संबलपुर विजिलेंस थाना केस संख्या 14, दिनांक 30 मार्च 2022 के तहत भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने एक ट्रैक्टर मालिक से 35 हजार की रिश्वत मांगी और ली थी, बदले में ट्रैक्टर पर अवैध रेत परिवहन और निजी उपयोग के लिए रेत ढेर करने पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का वादा किया था।
मुकदमे की सुनवाई के बाद, अदालत ने 30 अक्टूबर 2025 को खर्सेल को दोषी ठहराया और उन्हें तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा जुर्माने की सजा दी।
दोषसिद्धि के बाद, ओडिशा विजिलेंस विभाग ने कहा है कि वह सरकारी नियमों के अनुसार खर्सेल की पेंशन लाभ रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुशंसा करेगा।