मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज की खण्डपीठ में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की वहीं ईडी की ओर से एसजी (असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल) एस वी राजू ने बहस की।
पिछले वर्ष 12 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची ईडी की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम बेल मिल चुकी है।