मलकानगिरी हिंसा: इंटरनेट पाबंदी बढ़ाई गई, धारा 163 हटाई गई

  • Dec 13, 2025
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भुवनेश्वर,13 दिसंबरः

मलकानगिरी जिला प्रशासन ने राखलगुड़ा और एमवी-26 गांवों में बीएनएस की धारा 163 को हटा लिया है, लेकिन इंटरनेट सेवाओं पर रोक को अगले 36 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। यह आदेश सोमवार दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। हाल ही में हुई हिंसा में लगभग 3.8 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है।

 जिला कलेक्टर सोमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिले में शांति बहाल करने के लिए आदिवासी नेताओं के साथ चर्चा जारी है। भूमि विवाद के भी जल्द सुलझने की उम्मीद जताई गई है। एमवी-26 हिंसा मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की गई है। मृतक के परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता दी गई है, साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 4 लाख रुपये की सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। क्षेत्र में बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। छात्रों को सूखा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी केंद्रों से भोजन दिया जा रहा है।

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