खोरधा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), भुवनेश्वर ने बताया कि वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को खोरधा जिले की सभी न्यायिक और राजस्व अदालतों में आयोजित की जाएगी।
लोक अदालत में आपसी सहमति से विभिन्न लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जाएगा। इनमें समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैंक ऋण विवाद, ट्रैफिक चालान, राजस्व मामले, श्रम विवाद, वैवाहिक मामले (तलाक से जुड़े मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना और भूमि विवाद सहित अन्य मामले शामिल हैं।
इसके अलावा प्री-लिटिगेशन मामलों का भी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जा सकेगा, यानी ऐसे विवाद जिनमें अभी अदालत में मामला दायर नहीं हुआ है। इनमें बैंक ऋण डिफॉल्ट तथा टेलीफोन, बिजली और पेयजल बिल से जुड़े विवाद शामिल हैं।
डीएलएसए के अनुसार, लोक अदालत के माध्यम से विवाद का निपटारा कराने के लिए पक्षकारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और लागू करने योग्य होंगे। लंबित मामले के निपटारे की स्थिति में पहले जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस की जाएगी।
प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर लंबे समय से लंबित विवादों का सरल और त्वरित समाधान कराएं तथा मुकदमेबाजी में होने वाले खर्च और समय की बचत करें।
अधिक जानकारी के लिए लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भुवनेश्वर या अपने नजदीकी न्यायालय परिसर स्थित विधिक सेवा समिति/अदालत से संपर्क कर सकते हैं।