ओडिशा सरकार ने राज्य के भीतर संचालित होने वाली सुपर प्रीमियम फुली स्लीपर एसी कोच बसों के लिए अधिकतम किराया 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति यात्री/बर्थ निर्धारित कर दिया है। वाणिज्य एवं परिवहन विभाग ने नौ जुलाई को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही आठ फरवरी 2021 को जारी बस किराया अधिसूचना में आंशिक संशोधन कर इस नई बस श्रेणी को शामिल किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, यह किराया राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) की तकनीकी समिति की सिफारिश पर तय किया गया है और ओडिशा राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि साधारण, एक्सप्रेस, डीलक्स, डीलक्स एसी और सुपर प्रीमियम सहित अन्य सभी श्रेणी की स्टेज कैरिज बसों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले से लागू सुपर प्रीमियम किराया सीटर, सेमी-स्लीपर और अन्य गैर-फुली स्लीपर एसी बसों पर यथावत लागू रहेगा।
नई फुली स्लीपर एसी बसों पर भी वर्ष 2021 की किराया अधिसूचना के सभी प्रावधान लागू होंगे। इनमें न्यूनतम किराया, पात्र यात्रियों को रियायत, मुफ्त सामान ले जाने की सीमा, अतिरिक्त सामान शुल्क, किराए की राउंडिंग, बस श्रेणी और किराया प्रदर्शित करना तथा अन्य यात्री सुरक्षा संबंधी नियम शामिल हैं।
सरकार ने कहा है कि अधिसूचित किराया अधिकतम किराया होगा और कोई भी बस संचालक इससे अधिक राशि यात्रियों से नहीं वसूल सकेगा। इसके पालन के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) को परमिट, टिकटिंग, किराया प्रदर्शन और प्रवर्तन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2026 के समग्र बस किराया संशोधन पर तकनीकी समिति की रिपोर्ट या सरकार द्वारा भविष्य में जारी किसी नई किराया संशोधन व्यवस्था के आधार पर इस किराए में बदलाव किया जा सकता है।