ओडिशा के भद्रक जिले में वर्ष 2021 के हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पुरानी दुश्मनी के चलते एक महिला की हत्या कर दी थी।जिला एवं सत्र जस्टिस ललाटेंदु जेना ने बासुदेवपुर थाना क्षेत्र के खेमेश्वरपुर गांव निवासी मधुसूदन दास को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने की कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 22 जुलाई 2021 को हुई थी। खेमेश्वरपुर गांव के ब्राह्मणी गांव निवासी नारायण दास की पत्नी आरती दास खेत में काम करने के बाद घर लौट रही थीं। इसी दौरान गांव के तीन रास्तों वाले मोड़ के पास उनके पड़ोसी मधुसूदन दास ने पुरानी रंजिश के चलते कथित तौर पर फावड़े से उनके सिर पर हमला कर दिया।
हमले में आरती गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ीं। सूचना मिलने पर उनके पति नारायण दास मौके पर पहुंचे और उन्हें पहले बासुदेवपुर अस्पताल ले गए। बाद में उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें भद्रक जिला मुख्यालय अस्पताल और फिर कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
नारायण दास की लिखित शिकायत के आधार पर बासुदेवपुर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वह विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद था।
मुकदमे के दौरान लोक अभियोजक मीना टप्पो ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।