आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व इंजीनियर को तीन साल की सज़ा

  • Jun 30, 2026
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भुवनेश्वर,30 जूनः

भुवनेश्वर की एक स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा सरकार के एक रिटायर्ड इंजीनियर को आय से ज़्यादा संपत्ति रखने के मामले में दोषी ठहराया और तीन साल की सख़्त सज़ा (RI) सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी की पहचान कल्याणीपुरी गांधी चौधरी के तौर पर हुई है, जो कोरापुट ज़िले के जैपुर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न के पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे।

 एक आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, चौधरी पर ओडिशा विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(e) के साथ-साथ IPC की धारा 109 के तहत आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया था। उन पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति रखने का आरोप था।

 सबूतों की जांच के बाद, भुवनेश्वर की स्पेशल कोर्ट (विजिलेंस) के स्पेशल जज ने उन्हें दोषी ठहराया और तीन साल की सख़्त सज़ा के साथ जुर्माना भी लगाया है।

 दोषी ठहराए जाने के बाद, उम्मीद है कि ओडिशा विजिलेंस रिटायर्ड इंजीनियर की पेंशन सुविधाएं रोकने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करेगा। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

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