झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने यह माना कि हमला पूर्व नियोजित नहीं था। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर किशोरगंज चौक के पास चार जनवरी को सचिवालय से लौटते समय हमला किया गया था। किशोरगंज में एक युवती की लाश मिलने के बाद विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। निचली अदालत ने भैरव सिंह को जमानत देन से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि सीएम के काफिले पर हमला करना संगीन अपराध है और यह हमला पूर्व नियोजित था। जबकि भैरव सिंह के वकीलों ने दलील देते हुए कहा कि दर असल हमला नहीं हुआ था। पहले से लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम का काफिला पहुंचा तो लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में भारी भीड़ थी और भीड़ को किसी ने उकसाया भी नहीं था। इस मामले में भैरव सिंह की संलिप्तता नहीं है। उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य भी नहीं है। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले की केस डायरी मांगी थी। सोमवार को केस डायरी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत प्रदान कर दी।