झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक जगन्नाथ महतो को हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। जगन्नाथ महतो के खिलाफ वर्ष 2014 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। समन जारी होने के बाद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने वारंट जारी किया। जगन्नाथ महतो ने हाईकोर्ट में निचली अदालत के संज्ञान को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ मामला नहीं बनता है। इस कारण उनके खिलाफ वारंट निरस्त किया जाएगा। सुनवाई के बाद अदालत ने जगन्नाथ महतो के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।