कोरापुट जिला प्रशासन ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी, 2026 को पूरे जिले में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज सत्यवान महाजन द्वारा सभी तहसीलदारों, प्रखंड विकास अधिकारियों (BDO) और कार्यपालक अधिकारियों को जारी आदेश में पूरे दिन मांस, चिकन, मछली, अंडा तथा अन्य सभी मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई है।
अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके। बताया जा रहा है कि यह कदम गणतंत्र दिवस समारोह की गरिमा और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है, हालांकि प्रशासन की ओर से सार्वजनिक आदेश में इसका विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं किया गया है।
देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय पर्वों के दौरान समय-समय पर कुछ गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं, लेकिन मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध चर्चा और मिली-जुली प्रतिक्रियाओं का कारण बना है।
यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतिबंध होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों या घर पर निजी तौर पर बनाए गए मांसाहारी भोजन पर भी लागू होगा या नहीं। आदेश मुख्य रूप से बाजारों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिक्री को लक्षित करता है, जबकि आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठानों के लिए प्रवर्तन संबंधी विवरण उपलब्ध रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं।