एक अहम फैसले में ओडिशा की एक अदालत ने राज्य में अवैध रूप से घुसपैठ करने के मामले में नौ बांग्लादेशी नागरिकों को दो साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
भुवनेश्वर की उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों—जिसमें छह गवाहों की गवाही और सहायक दस्तावेजी प्रमाण शामिल थे—की समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त तीन महीने की कैद भुगतनी होगी।
इन नौ बांग्लादेशी नागरिकों को 8 मार्च 2025 को ओडिशा क्राइम ब्रांच की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। अभियान के दौरान आरोपियों के पास से बांग्लादेशी और भारतीय मुद्रा, साथ ही मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे।
अधिकारियों के अनुसार, खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें पता चला था कि अवैध घुसपैठिए रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कर विभिन्न राज्यों में आवाजाही कर रहे हैं।
इस बीच, बांग्लादेश सरकार ने औपचारिक रूप से भारत सरकार से अनुरोध किया है कि भारत में सजा पूरी करने के बाद दोषियों को बांग्लादेश उच्चायोग को सौंप दिया जाए। इस संबंध में आगे की प्रक्रिया राजनयिक और कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी की जाएगी।