यातायात और परिवहन नियमों के उल्लंघनों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कटक स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने पंजीकरण संख्या OD 05 AV 5465 वाली एक निजी बस पर 10,19,756 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना कई नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है, जिसमें करों का भुगतान न करना, वैध परमिट न होना और समाप्त हो चुके दस्तावेज़ शामिल हैं।
आरटीओ अधिकारियों के अनुसार, जुर्माने की राशि इस प्रकार है:
- फिटनेस प्रमाणपत्र का उल्लंघन: 5,000 रुपये
- प्रदूषण नियंत्रण उल्लंघन: 10,000 रुपये
- परमिट उल्लंघन: 10,000 रुपये
- बीमा उल्लंघन: 20,000 रुपये
- बकाया सड़क कर: 3,07,664 रुपये
- जुर्माना: 6,85,092 रुपये
कुल राशि 10,19,756 है, जो ओडिशा में हाल के दिनों में किसी एक वाहन पर लगाए गए सबसे बड़े जुर्माने में से एक है।
बस बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण मंजूरी के चलती पाई गई, जिससे सुरक्षा और पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा था। इसके अलावा, वैध परमिट और बीमा न होने से यात्रियों की सुरक्षा और कानूनी अनुपालन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
परिवहन अधिकारियों ने राज्य भर में अपने प्रवर्तन अभियान को तेज कर दिया है, और उन वाहनों को निशाना बनाया है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। कटक आरटीओ ने चेतावनी दी है कि अन्य उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और वाहन मालिकों से समय पर दस्तावेज़ों का नवीनीकरण और कर भुगतान सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
यह कदम सड़क सुरक्षा में सुधार, प्रदूषण कम करने और वाणिज्यिक वाहन संचालकों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।