ओडिशा में कुल 64,70,782 बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा जमा (एएसडी) नोटिस जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कुल 656.11 करोड़ रुपये की मांग की गई है। उपमुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने बुधवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी।
कांग्रेस नेता एवं बारबाटी-कटक विधायक सोफिया फिरदौस के प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री सिंहदेव ने राज्य के चारों डिस्कॉम द्वारा जारी नोटिसों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
मंत्री के अनुसार:
TPNODL – 14,49,199 उपभोक्ताओं को एएसडी नोटिस जारी, 107.04 करोड़ रुपये की मांग।
TPCODL – 19,86,000 उपभोक्ताओं को नोटिस, 284.87 करोड़ रुपये की मांग।
TPWODL – 13,91,019 उपभोक्ताओं को नोटिस, 165.96 करोड़ रुपये की मांग।
TPSODL – 16,44,564 उपभोक्ताओं को नोटिस, 98.24 करोड़ रुपये की मांग।
मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा जमा तब लिया जाता है जब उपभोक्ताओं से पहले जमा की गई सुरक्षा राशि पिछले वित्तीय वर्ष की औसत बिजली खपत के आधार पर अपर्याप्त पाई जाती है। यह प्रक्रिया ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (OERC) के डिस्ट्रीब्यूशन (कंडीशन्स ऑफ सप्लाई) कोड, 2019 के विनियम 53 और 54 के अनुसार की जाती है।
उन्होंने कहा कि भुगतान लागू करने से पहले सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है। निर्धारित अवधि में जमा राशि नहीं देने पर बिजली अधिनियम की धारा 56 के तहत डिस्कॉम बिजली कनेक्शन काट सकते हैं।
सिंहदेव ने जोर देकर कहा कि सभी गणनाएं, समायोजन और रिफंड सप्लाई कोड के अनुसार ही किए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है तथा मनमानी मांगों को रोका जा सके।