आगामी बाली यात्रा के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से, कटक जिला प्रशासन ने बाली यात्रा मैदान और आसपास के क्षेत्रों को 1 नवंबर से 15 नवंबर, 2025 तक 'ड्रोन निषेध क्षेत्र' घोषित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध निचले और ऊपरी बाली यात्रा मैदानों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में लागू होगा।
इस आदेश में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, पावर्ड हैंग ग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बैलून, यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) और ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि अब, मैं, श्री दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे, आईएएस, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कटक, बीएनएसएस अधिनियम, 2023 की धारा 14(1) और बीएनएसएस की धारा 163 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निचले और ऊपरी बाली यात्रा मैदानों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को 'ड्रोन निषेध क्षेत्र' घोषित करता/करती हूं।"
यह आदेश ऐतिहासिक बाली यात्रा 2025 से पहले आया है, जो 5 से 12 नवंबर तक आयोजित होने वाली है और जिसमें भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में, इस वार्षिक मेले ने लगातार 50 लाख से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया है, जिससे यह एशिया के सबसे बड़े ओपन-एयर व्यापार मेलों में से एक बन गया है।
इस वर्ष, यह उत्सव और भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा, जो निचले और ऊपरी दोनों मैदानों को मिलाकर 60 एकड़ भूमि में फैला होगा।
आदेश में आगे कहा गया है, "और चूंकि इस आयोजन के दौरान कई वीवीआईपी व वीआईपी के इस ऐतिहासिक उत्सव में शामिल होने और इसे देखने की उम्मीद है।
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर ड्रोन या अन्य प्रतिबंधित हवाई उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे।