पूर्व अतिरिक्त तहसीलदार रिश्वत मामले में दोषी करार

  • Jun 02, 2026
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भुवनेश्वर,02 जूनः

भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, ओडिशा सतर्कता (विजिलेंस) विभाग ने बलांगीर जिले की देवगांव तहसील के पूर्व अतिरिक्त तहसीलदार को रिश्वत मांगने और लेने के मामले में दोषी सिद्ध करवाया है।

ओडिशा राजस्व सेवा (ओआरएस) के अधिकारी एवं देवगांव तहसील के पूर्व अतिरिक्त तहसीलदार राजेंद्र चौधरी को बलांगीर के विशेष सतर्कता न्यायाधीश ने दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, राजेंद्र चौधरी ने एक शिकायतकर्ता से वाई-फॉर्म में ट्रांजिट पास जारी करने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की थी।

 यह मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने उन्हें आरोपों का दोषी पाते हुए आज अपना फैसला सुनाया।

 दोषसिद्धि के बाद, ओडिशा विजिलेंस विभाग ने संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर दोषी पूर्व अधिकारी की पेंशन संबंधी लाभों को रोकने की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

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