जिले में वर्तमान में शादी-विवाह का जबरदस्त सीजन चल रहा है। ऐसे में डीजे के तेज साउंड से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। खास तौर पर जिनका आवास विवाह भवन के आसपास है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग लगातार जिला प्रशासन से इस पर रोकथाम की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दुमका जिला प्रशासन ने डीजे को लेकर सख्ती दिखाते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
शादी विवाह में डीजे से उठे शोर ने अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता को परेशान कर दिया है। मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और जनहित में तत्काल इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एसडीओ कौशल कुमार ने डीजे संचालकों और विवाह भवन के मालिकों के साथ एक बैठक की। जिसमें डीटीओ, सीओ और कई थानों की पुलिस ने भाग लिया। एसडीओ ने कहा कि अब किसी भी हाल में रात दस बजे के बाद डीजे समेत किसी तरह का म्यूजिक सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। विवाह भवन के अलावा कोई घर या किसी मैदान में भी समारोह करता है तो उसे भी इन नियमों का पालन करना होगा। एसडीओ ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर डीजे के साथ-साथ वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं प्रोग्राम आयोजनकर्ता, डीजे संचालक औक वर-वधू पक्ष पर भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसडीओ ने कहा कि दस बजे से पहले डीजे का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्वनि की मात्रा सीमित ही रहेगी, ताकि किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, सीओ अमर कुमार, नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान और मुफस्सिल थाना प्रभारी कुमार सत्यम मौजूद थे।
एसडीओ ने बैठक में संचालकों से कहा कि अगर कोई डीजे की बुकिंग कराता है तो उसके सामने शर्त रखें कि रात दस बजे के बाद डीजे नहीं चलेगा। एसडीओ ने कहा कि अगर कोई इस नियम को मानने से इंकार करे तो उसकी बुकिंग को स्वीकार नहीं करें।
बैठक को लेकर एसडीओ ने दी जानकारी इस पूरे मामले पर दुमका एसडीओ कौशल कुमार ने बताया कि शादी बारात ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के समारोह में रात दस बजे के बाद अगर डीजे बजता मिला तो आयोजक को परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। इस बाबत सख्त निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन हुआ तो डीजे संचालक, समारोह स्थल के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर डीजे और वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही विवाह भवन को भी सील करने की बात कही है।