अवैध ब्राउन शुगर व्यापार के तीन आरोपियों को 20 साल की सजा

  • May 10, 2024
Khabar East:In-a-first-in-Odisha-3-accused-get-20-years-RI-for-illegal-brown-sugar-trade
भुवनेश्वर,10 मईः

ओडिशा में पहली बार तीन आरोपियों को अवैध ब्राउन शुगर व्यापार में शामिल होने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों की पहचान बालेश्वर जिले के देवाशीष बेहरा, प्रबीर कुमार सिंह और एसके कौसर अली के रूप में हुई है। द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, भुवनेश्वर की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और 20 साल के लिए कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

 इन तीनों को 2020 में एसटीएफ ने तब गिरफ्तार किया था जब वे पश्चिम बंगाल से ब्राउन शुगर खरीदकर एक वाहन में ले जा रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों को भुवनेश्वर में एस्प्लानेड मॉल के पास रसूलगढ़ क्रॉसिंग पर रोका गया।

 तलाशी के दौरान, उनके कब्जे से 4 किलो 458 ग्राम वजन वाली ब्राउन शुगर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की और 79 दस्तावेज प्रदर्शित किए थे।

Author Image

Khabar East

  • Tags: