बौध जिले में चुनाव प्रचार के लिए एक राजनीतिक दल द्वारा निकाली गई रैली में कथित तौर पर हिस्सा लेने के आरोप में शिक्षिका को शनिवार को निलंबित कर दिया गया।
निलंबित शिक्षिका की पहचान संघमित्रा मल्लिक के रूप में हुई है। बौध जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने दहया सरकारी नोडल हाई स्कूल में कार्यरत दोषी शिक्षिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मल्लिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, मल्लिक ने कुछ दिन पहले बौध जिले के कंटामल विधानसभा क्षेत्र के तहत पलासपत से अंबागांव तक आयोजित एक राजनीतिक रैली में हिस्सा लिया था।
प्रचलित चुनाव आचार संहिता के अनुसार, मल्लिक का कृत्य आगामी 2024 के आम चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन था।
बौध जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि घटना की जांच के बाद संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते।