कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार ने और कड़ा फैसला लिया है। बगैर मास्क लगाए बाहर निकलने पर वापस उसी रास्ते घर लौटा दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही जुर्माना भी ठोंका जाएगा। गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने यह शख्त निर्देश दिया है। कुछ लोग अभी भी कोरोना के बारे में सचेत नहीं हैं। उसका उदाहरण सड़कों पर देखा जा सकता है। कई लोग बिना मास्क के सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं कई तो मास्क गर्दन पर लटका कर चल रहे हैं। इस बार राज्य सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। राज्य के गृह सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया है। सभी को फेस मास्क पहनना होगा।शुरू में चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सचिवालय नवान्न से निर्देशिका में कहा गया है कि अब से पुलिस जुर्मान नहीं बल्कि सीधे अदालत में मामला करेगी। सरकार ने घोषणा की है।
गृह सचिव के अनुसार अनलॉक अवधि के दौरान मास्क पहनकर सड़कों पर निकलना अनिवार्य है। अगर कोई मास्क नहीं पहनता है, तो पुलिस उसे घर भेज देगी। अगर कोई व्यक्ति बार-बार मास्क नहीं पहनता है, तो पुलिस उसके खिलाफ महामारी कानून के तहत कार्रवाई करेगी। उस मामले में उसे जेल और जुर्माना हो सकता है।
राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बंगाल में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 669 नए केस आए हैं। इसके साथ संक्रमितों का आंकड़ा 20,488 पर पहुंच गया है। इस समय 6,200 सक्रिय केस हैं, तो अब तक 13,571 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जबकि शुक्रवार को हुई 18 मौतों के साथ बंगाल में कोरोना वायरस की बीमारी से मरने वालों को आंकड़ा 717 पर पहुंच गया है।