कोरापुट जिले के पोट्टांगी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-पॉक्सो कोर्ट ने सेमिलिगुड़ा थाना क्षेत्र के माझीपुट गांव निवासी गोपाल पांगी को दोषी ठहराया। अदालत की अध्यक्षता डॉ. संगमित्रा दाश ने की।
अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 15 महीने कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 4,00,000 रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान किए जाएं।