ओडिशा हाईकोर्ट ने देशभर में कोविद-19 संबंधित प्रतिबंध (अनलॉक-4) में छूट के कारण राज्य में मंदिर समेत धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विभूति चौधरी ने मीडिया को बताया कि मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने इस पर प्रतिक्रिया मांगी कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के पहले के आदेश पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया है। अपने पहले के आदेश में हाईकोर्ट ने उल्लेख किया था कि राज्य सरकार को सभी भक्तों के लिए सभी धार्मिक संस्थानों को खोलने पर निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को धार्मिक संस्थानों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है।