ओडिशा में ‘पीयूसीसी नहीं तो पेट्रोल नहीं’ नियम एक फरवरी तक बढ़ाया गया

  • Dec 24, 2025
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भुवनेश्वर,24 दिसंबरः

राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने बुधवार को घोषणा की है कि ओडिशा में "बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट, पेट्रोल नहीं" नियम अब पहले से तय तारीख एक जनवरी, 2026 के बजाय 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा।

 यह फैसला वाहन मालिकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है। पहले, 1 जनवरी से पेट्रोल पंपों पर बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाना था।

 वाणिज्य और परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना के निर्देश पर, नई लागू होने की तारीख 1 फरवरी तय की गई है, जिससे लोगों को ज़रूरी पॉल्यूशन चेक पूरा करने के लिए और समय मिल सके।

 इस दौरान, एसटीए ने सभी वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अपने सर्टिफिकेट को अपडेट रखने का आग्रह किया है।

 एसटीए ने साफ किया कि "1 फरवरी से पहले किसी भी पेट्रोल पंप पर किसी भी वाहन को फ्यूल देने से मना नहीं किया जाएगा।"

विभाग ने इस दौरान वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के महत्व पर एक बड़े जागरूकता अभियान की भी योजना की घोषणा की।

 इस विस्तार का मकसद वाहन मालिकों के लिए एक आसान बदलाव सुनिश्चित करना है, साथ ही पर्यावरण नियमों का पालन करने को बढ़ावा देना है।

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