ओडिशा सरकार ने आपातकालीन अवधि (1975-1977) के दौरान हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए मासिक पेंशन और चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है। राज्य के गृह (विशेष अनुभाग) विभाग द्वारा सोमवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच MISA (आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971), DIR (भारत की रक्षा नियम), या DISIR (भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम) के तहत ओडिशा राज्य की जेलों में बंद व्यक्तियों को पेंशन और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। घोषणा के अनुसार, आपातकालीन अवधि के दौरान जेल में बंद लोगों को 20,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन के अलावा सरकार बंदियों के चिकित्सा खर्च भी वहन करेगी।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दिवस समारोह के दौरान इस पहल पर प्रकाश डाला था और गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना में अब योजना के विवरण को औपचारिक रूप दिया गया है।
हालांकि, ओडिशा सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये लाभ 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे और इस तिथि से पहले की अवधि के लिए कोई पूर्वव्यापी भुगतान नहीं किया जाएगा।