ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह अतिरिक्त 5 प्रतिशत डीए ओडिशा संशोधित वेतनमान नियम (ORSP), 2008 के तहत पुराने वेतनमान में वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाएगा।
सरकार ने बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप तथा राज्य की वित्तीय स्थिति और राजकोषीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों, वर्क-चार्ज कर्मचारियों और जॉब कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों पर लागू होगा।
अधिसूचना के अनुसार, बढ़े हुए डीए का लाभ जुलाई 2026 के वेतन में मिलेगा। वहीं फरवरी 2026 से जून 2026 तक के बकाया (एरियर) का भुगतान जुलाई का वेतन जारी होने के बाद किया जाएगा।
वित्त विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से मूल वेतन और ग्रेड पे के आधार पर डीए की दर 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत की जा रही है, जो ORSP नियम, 2008 के तहत वेतन पाने वाले पात्र कर्मचारियों पर लागू होगी।