130 किलो गांजा की तस्करी के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा

  • Apr 19, 2024
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रांची,19 अप्रैलः

अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने 130 किलो गांजा की तस्करी के आरोपी श्वेत कुमार को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल, सिकिदरी थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में नशीला पदार्थ (गांजा) ले जाया जा रहा है।

 इस सूचना के आधार पर आठ अगस्त 2021 को सड़क पर चेकिंग की गई तो पुलिस को देखकर आरोपी कार छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो 18 बंडल गांजा और गाड़ी का ऑनर पेपर पाया गया था।

गाड़ी के ऑनर पेपर से आरोपी तक पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए थे।

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