विवि शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला शिक्षाविदों द्वारा किया जाएगा: मंत्री

  • Sep 28, 2024
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भुवनेश्वर,28 सितंबरः

पिछली बीजद सरकार द्वारा लाए गए ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 में संशोधन करने का निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश के बाद भुवनेश्वर में उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने बैठक बुलाई। बैठक में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिग सहित अन्य लोग शामिल हुए।

 आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पत्र मिलने के बाद बैठक आयोजित की गई।

 बैठक में शिक्षा मंत्री सूरज ने कहा कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खाली पड़े व्याख्याताओं के पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की जरूरत है।

 बीजद सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अब विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की निगरानी में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन होने के बाद कुलपति के साथ-साथ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे हल हो जाएंगे। पिछली बीजद सरकार ने 1989 के मूल अधिनियम में कई व्यापक संशोधन करते हुए ओडिशा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम बनाया था।

 मंत्री ने कहा कि कुलपति के चयन और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में मौजूदा अधिनियम में निहित प्रावधान यूजीसी के नियमों से अलग हैं। इसके अलावा, बुद्धिजीवियों और कई विधायकों ने विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट में उच्च शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि के नामांकन पर भी सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि इससे सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता कम होती है। सरकार एक नई योजना शुरू करने के लिए कदम उठा रही है। विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने के अलावा सरकार शिक्षाविदों द्वारा गठित समिति के माध्यम से शिक्षण पदों को भरने के लिए कदम उठाएगी।

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