21 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में हाजिर होंगे सीएम हेमंत सोरेन

  • Sep 19, 2026
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रांची,19 सितंबरः

राज्य की राजधानी रांची के चर्चित बड़गांई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब 21 सितंबर को पीएमएलए की कोर्ट में हाजिर होना होगा। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद उनको शनिवार 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना था। लेकिन उनके अधिवक्ता ने सीएम की व्यस्तता का हवाला देते हुए पेश होने में असमर्थता जताई। इस आधार पर न्यायाधीश योगेश कुमार ने पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय कर दी है। साथ ही वर्चुअली रुप से भी पेश होने की छूट दी गई है। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने बताया कि 21 सितंबर को सीएम को चार बजे तक पेश होना होगा। उसी दिन आरोप गठन पर बहस होगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक अंतरिम अर्जी दायर की थी। इसमें उन्होंने बरगाई में 8.86 एकड़ ज़मीन से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में स्पेशल कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी। लेकिन 18 सितंबर को सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने उनकी आईए याचिका को खारिज कर दिया था।

 दरअसल, बड़गांई जमीन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने 8 जून 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। अदालत ने ईडी की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर कहा था कि इस स्तर पर हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। पीएमएलए कोर्ट के इसी आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी ओर से क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने और मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसी याचिका के साथ 19 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेशी से राहत के लिए अलग से अंतरिम याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

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