ओडिशा के जलेश्वर स्थित विशेष अदालत ने वर्ष 2021 के ब्राउन शुगर तस्करी मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा 1.53 किलोग्राम ब्राउन शुगर बरामद किए जाने से जुड़ा है।
विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार प्रधान ने फैसला सुनाते हुए बालेश्वर जिले के जलेश्वर नगरपालिका अंतर्गत झाड़ेश्वरपुर निवासी 33 वर्षीय मुनाफ हुसैन को एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आदेश दिया कि यदि वह जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 मार्च 2021 को एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जलेश्वर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणनाथ रोड स्थित एक गैरेज के पास छापेमारी की थी। इस दौरान मुनाफ हुसैन के कब्जे से पॉलीथिन में पैक 1,530 ग्राम (1.53 किलोग्राम) ब्राउन शुगर बरामद की गई थी।
एसटीएफ की निरीक्षक सरिता बेउरिया की शिकायत पर इस मामले में केस संख्या 9/2021 दर्ज किया गया था। मामले की जांच निरीक्षक सुनीता प्रधान ने की।
गिरफ्तारी के बाद से ही मुनाफ हुसैन न्यायिक हिरासत में था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए।
मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक दीप्ति हांसदा ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।