चोरी के मामले में 17 दिन में आरोपी को सजा

  • Sep 25, 2026
Khabar East:Jharsuguda-Court-Convicts-Man-In-Theft-Case-Within-17-Days
भुवनेश्वर,25 सितंबरः

झारसुगुड़ा जिले की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज होने के महज 17 दिनों के भीतर सेंधमारी और चोरी के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

लखनपुर स्थित सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-कम-ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) की अदालत ने देहेरीधिपा निवासी 26 वर्षीय सनातन किशन को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) और 305(a) के तहत दोषी करार दिया। यह मामला रेंगाली थाना केस नंबर 239 से संबंधित है, जो नौ सितंबर को दर्ज किया गया था।

मामला एनएच-49 पर कातरबगा स्कूल के पास स्थित एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में रात के समय हुई चोरी से जुड़ा था। चोर वहां से चार पुराने मोबाइल फोन और दो ईयरबड्स चुरा ले गए थे।

पुलिस के अनुसार, रेंगाली थाने के एसआई समरेन्द्र नायक द्वारा की गई जांच के दौरान किशन को पकड़ा गया। उसके बयान के आधार पर उसके घर से चोरी किए गए दो रेडमी मोबाइल फोन, एक ईयरबड और एक लोहे की रॉड बरामद की गई। जब्ती और बरामदगी की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।

पुलिस ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की, जबकि 21 सितंबर को आरोप तय किए गए और साक्ष्य की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद अदालत ने 25 सितंबर को अपना फैसला सुनाया।

 अदालत ने बीएनएस की धारा 305(a) के तहत किशन को छह महीने के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 331(4) के तहत तीन महीने के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

 पुलिस ने बताया कि झारसुगुड़ा के एसपी गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र ने जांच और मुकदमे की निगरानी की। इस दौरान त्वरित जांच और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया।

Author Image

Khabar East

  • Tags: