गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

  • Jun 09, 2023
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रांची,09 जूनः

गर्भवती पत्नी के साथ मासूस बेटी की हत्या करने वाले क्रूर पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी। यह सजा पीडीजे की अदालत ने सुनाई। आपको बता दें, सिमडेगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गर्भवती पत्नी और चार साल की बेटी की हत्या मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मामला 21 जून 2018 का है जानकारी के अनुसार, सिमडेगा जिला के बानो थाना क्षेत्र के बुमुल्डा प्रधान टोली में मनकरण भोक्ता नाम के व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी बसंती देवी और अपने चार साल की बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर ली थी। गिरफ्तार के बाद पुलिस ने मनकरण की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किए गए टांगी (कुल्हाड़ी) बरामद किया था।

  पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से पेश किया था। इसी मामले में गुरुवार (8 जून) को सिमडेगा सिविल कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकमल मिश्र का अदालत में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने आरोपी मनकरण को आजीवन कारावास साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावे कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर मनकरण को छह  माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजन अमित कुमार श्रीवास्तव ने 10 गवाहों की गवाही कराई और दस्तावेज पेश की।

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