सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति तीरथंकर घोष ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में उचित धाराएं लागू न करने पर राज्य पुलिस से जवाब मांगा। मालदा जिले के पुखुरिया ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप को लेकर एक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन के दौरान पंचायत कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धाराओं का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर न्यायमूर्ति घोष ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
उन्होंने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में राज्य प्रशासन को रिपोर्ट पेश करनी होगी कि आखिर क्यों दोषियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लागू नहीं की गईं।न्यायमूर्ति ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत, नगर निगम, विधानसभा समेत सभी सरकारी भवनों को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का दायित्व है। इन भवनों पर किसी भी प्रकार का हमला या तोड़फोड़ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आता है और इसके लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।