फूलबानी की एक विशेष विजिलेंसअदालत ने शनिवार को कंधमाल जिले के खजुरीपड़ा ब्लॉक के गुडारी के पूर्व राजस्व निरीक्षक सुनील कुमार दिगल को रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है।
ओडिशा विजिलेंस ने पहले भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत दिगल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। उन पर जुलाई 2021 में शिकायतकर्ता की जमीन के लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप था।
सजा सुनाए जाने के समय, दिगल कंधमाल जिले के के नुआगांव तहसील के अंतर्गत चंचेडी में राजस्व निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे।
उनकी सजा के बाद, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी ने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की योजना की घोषणा की है।