ओडिशा के सभी कॉलेजों में 15 अक्टूबर को होंगे छात्र संघ चुनाव

  • Oct 05, 2026
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भुवनेश्वर,05 अक्टूबरः

उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने सोमवार को घोषणा की है कि ओडिशा के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव 15 अक्टूबर को होंगे। राज्य में आठ साल के लंबे अंतराल के बाद छात्र संघ चुनाव आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ बैठक के बाद मंत्री ने यह जानकारी दी। इसी बीच, उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों तथा सरकारी, स्वायत्त और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन पत्र 9 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और शाम 5 बजे वैध नामांकन की सूची जारी की जाएगी।

 नामांकन वापस लेने का समय 10 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इसी दिन दोपहर तीन बजे अंतिम उम्मीदवार सूची प्रकाशित की जाएगी। 14 अक्टूबर 2026 को ‘ ह्वाइ आइ स्टैंड फॉर’ कार्यक्रम आयोजित होगा।

मतदान 15 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इसके तुरंत बाद दोपहर 2 बजे से मतगणना और परिणामों की घोषणा शुरू होगी। शपथ ग्रहण समारोह 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि छात्र संघ चुनावों को राजनीतिक दलों से पूरी तरह अलग रखा जाएगा।

केवल एसएएमएस के माध्यम से दाखिला लेने वाले नियमित पूर्णकालिक छात्र ही चुनाव लड़ने या मतदान करने के पात्र होंगे। डिस्टेंस एजुकेशन या पीपीपी मॉडल के तहत सेल्फ-फाइनेंसिंग पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों को किसी भी रूप में चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

उम्मीदवारों के लिए भी कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। स्नातक छात्रों की आयु अधिसूचना की तारीख तक 17 से 22 वर्ष और स्नातकोत्तर छात्रों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वाले छात्र के उस शैक्षणिक वर्ष में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए और उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक मामला या लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनाव खर्च 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि चुनाव व्यवस्थित तरीके से हों और पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियां न्यूनतम प्रभावित हों।

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