न्याय व्यवस्था को मज़बूत करने और महिलाओं की सुरक्षा के मकसद से एक अहम फैसले में, मयूरभंज ज़िले के बारीपदा में पॉक्सो एक्ट के तहत बनी एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक आदमी को रेप के लिए 20 साल कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दोषी, जीसू उर्फ जीशुनाथ हेंब्रम (38), जो मोराडा पुलिस स्टेशन इलाके के तिलोपोसी गांव का रहने वाला है, उसे सितंबर 2022 में एक महिला का रेप करने का दोषी पाया गया। घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में ट्रायल 4 अक्टूबर, 2024 को शुरू हुआ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने महिला को गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर उसे गलत तरीके से रोका, जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई, और उसके बाद रेप किया।
कोर्ट ने 20 साल की कड़ी कैद और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी।