झारखंड के होमगार्ड जवानों के एरियर भुगतान से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एन.पाठक की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता और होमगार्ड के डीजी अनिल पाल्टा मौजूद थे। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट को बताया कि एरियर भुगतान मामले में कोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है। इसलिए डबल बेंच के आदेश के बाद राज्य सरकार इस पर पहल करेगी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पूर्व के ऑर्डर के अनुसार 10 अगस्त 2024 को राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 रु. दैनिक कर्तव्य भत्ता की जगह पुलिसकर्मियों के समकक्ष भत्ता की राशि 1,088 रु. करने का आदेश जारी कर दिया था। होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि होमगार्ड जवानों के हक की लड़ाई जारी रहेगी। अब डबल बेंच में मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा।
25 अगस्त 2017 को हाईकोर्ट ने होमगार्ड के जवानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसके बाद राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2024 से बढ़ा हुआ भत्ता देने का संकल्प जारी किया था। लेकिन होमगार्ड जवानों की दलील थी कि जिस तारीख को उनके पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला आया है, उसी तारीख को आधार बनाकर बढ़ा हुआ भत्ता देना होगा। इससे पहले 6 जनवरी को होमगार्ड जवानों की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।